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मुख्‍तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना

वहीं मुख्‍तार के खिलाफ इसके अलावा रुंगटा अपहरण और हत्‍याकांड का भी मामला है। 

29 Apr 2023

मुख्‍तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना

लखनऊ। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्‍तार अंसारी को गैंगस्‍टर मामले में 10 साल की सजा हो गई है। इसके साथ ही मुख्‍तार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला दो बजे आ सकता है। बता दें कि गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की जिरह बीते एक अप्रैल को ही पूरी हो गई थी। फैसले के मद्देनजर आज सुबह से गाजीपुर कोर्ट में भारी सुरक्षा व्‍यवस्‍था की गई है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी को यदि दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्‍यता भी जा सकती है।

बता दें कि मुख्‍तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्‍टर के ये मामले करंडा थाना और मुहम्‍दाबाद थानों में दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित हैं। गैंगचार्ट में अफजाल पर जहां कृष्‍णानंद राय हत्‍याकांड का मामला है वहीं मुख्‍तार के खिलाफ इसके अलावा रुंगटा अपहरण और हत्‍याकांड का भी मामला है। 

शनिवार को सजा सुनने के लिए बसपा सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट के कठघरे में मौजूद रहे। वहीं मुख्‍तार की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। यूपी के बहुचर्चित कृष्‍णानंद राय हत्‍याकांड के बाद मुख्‍तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। मुहम्दाबाद पुलिस ने 22 नवम्बर 2007 को भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। गैंगस्‍टए एक्‍ट के तहत मुख्‍तार-अफजाल के बहनोई एजाजुल हक को भी आरोपी बनाया गया था। उनका निधन हो चुका है। 

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